कोर्ट ने मामले को प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप बताया है और कहा है कि अगर यह सिद्ध हुए तो कठोरतम कारवाई की जाएगी।
संवाददाता-योगेश कुमार
गुंजन गुप्ता ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की तो हाई कोर्ट ने भी मंडल आयुक्त सहारनपुर के फैसले को ही जायज ठहरा दिया था।शिकायतकर्ता गुंजन गुप्ता इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तीखी टिप्पणी की है । कोर्ट ने मामले को प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप बताया है और कहा है कि अगर यह सिद्ध हुए तो कठोरतम कारवाई की जाएगी मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर गुप्ता के न्यायालय में की गई, जिसमें गुंजन गुप्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी,समदर्शी संजय, मोनिका शर्मा और आशीष कुमार शर्मा ने पैरवी की जबकि द्वारका सिटी की ओर से विनय गर्ग अनुभव कुमार, संचित आनंद और मनोज स्वरूप ने बचाव पक्ष की तरफ़ से अपना पक्ष रखा ।जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने द्वारका सिटी में चल रहे सभी निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है,जो द्वारका सिटी के मालिकों के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है द्वारका सिटी में अजय बंसल समेत शहर के दिग्गज उद्योगपति और राजनेता भी साझेदार हैं जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत बड़े खतरे की घंटी माना जा रहा है और साथ ही ऐसा ही मुजफ्फरनगर के कई अन्य बिल्डरों ने भी किया है जिन पर भी शीघ्र इसी तरह की कड़ी कार्रवाई होने की आशंका प्रबल हो गई है। आपको बता दे कि इस मामले का खुलासा भी रॉयल बुलेटिन ने ही किया था जिस पर तभी से कार्यवाही चल रही थी
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