उपजिलाधिकारी न्यायालय के आदेश पर 90 एकड़ भूमि नदी के खाते में हुई दर्ज
सगड़ी। Azamgarh तहसील क्षेत्र के महाराजगंज क्षेत्र के दुर्गयापट्टी गांव की खतौनी में कूट रचित तरीके से 90 एकड़ भूमि 25 खातों में हुई दर्ज सगड़ी तहसीलदार की रिपोर्ट पर उप जिलाधिकारी राजीव रतन सिंह ने किया निरस्त नदी के खाते में हुआ दर्ज। जानकारी के अनुसार सगड़ी तहसील के उप जिलाधिकारी न्यायालय में 15 दिसम्बर वर्ष 2022 को तहसीलदार सगड़ी की रिपोर्ट के आधार पर उपजिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह के आदेश पर दुर्गयापट्टी गांव की सन 1427-1432 में अंकित खाता संख्या 2,16,46,व नदी खाता संख्या 56 को छोड़कर शेष अन्य खाता 1,4,5,6,7,9,12,15,18,19,21,23,32,33,34,36,37,39व 40 को खारिज कर अंकित क्षेत्रफल को खाता संख्या 56 नदी में अंकित किया गया। गाटा संख्या 6 में कुल 25 खाता जो इंद्र भूषण, कमरूज्जमां, घुरहू, चंद्रभान, जंगलाल, झिनक, महंत, नारायण, विष्णुमा, बंशु व सत्यनारायण आदि नाम से दर्ज थे जांच में खाता का विवरण कूट रचित पाया गया। वहीं गाटा संख्या 6 में 11ब व 14ब 4 एकड़ और 10 एकड़ लालजी व कुंजा के नाम से दर्ज थी जो कूट रचित प्रतीत होती है। उपजिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह ने सगड़ी तहसील दार शक्ति प्रताप सिंह की रिपोर्ट के आधार पर 36 हेक्टेयर अर्थात 90 एकड़ भूमि ऊपर कुटरचित तरीके से दर्ज नामों को निरस्त कर नदी के खाते में अंकित किया गया। उपजिलाधिकारी सगड़ी के आदेश पर भू माफियाओं जिन्होंने खतौनी में कूट रचना कर अपने नाम से दर्ज कराया था हड़कंप मचा हुआ है। वहीं उप जिलाधिकारी राजीव रतन सिंह ने बताया कि फर्जी तरीके दर्ज भूमि स्वामियों के ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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