मऊ। विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने व चुनाव बाद अधिकारियों को देख लेने की धमकी सम्बन्धित कोतवाली थाना के अपराध संख्या 97/2022 धारा 177एफ,506,186 ,153Aभारतीय दण्ड संहिता में सदर विधायक अब्बास अंसारी की एम पी एम एल ए मामलों की विशेष कोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी की अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह मामला गत 3 मार्च 2022 का है। विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने कोतवाली के पहाड़ पुरा मैदान में अपनी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए समाज में विद्वेष उत्पन्न करने वाले उत्तेजक भाषण दिये तथा अधिकारियों को अपनी सरकार आने पर उनका हिसाब किताब करने की धमकी दी। इस मामले की तहरीर कोतवाली के उप निरीक्षक गंगा राम बिन्दु ने थाने में दर्ज कराई थी।इस मामले में अब्बास के चचेरे भाई मंसूर अहमद सहित अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर विरोध मुख्य अभियोजन अधिकारी ने किया।
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