सगड़ी। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के खालिसपुर गांव में गैंगस्टर एक्ट के तहत यूपी के टॉप टेन माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह की कुर्क जमीन के क्रेता व विक्रेता को जीयनपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। जीयनपुर कोतवाल ने विक्रेता व क्रेता पर दर्ज कराया था प्रशासन के साथ धोखाधड़ी का मुकदमा। जानकारी के अनुसार वर्ष 2008 में खालिसपुर गांव में गैंगस्टर एक्ट के तहत तत्कालीन जिलाधिकारी मयूर माहेश्वरी के आदेश पर गाटा संख्या 130,131,132 व मेसी ट्रैक्टर को कुर्क किया गया था जिसके बाद यूपी के टॉप टेन माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह निवासी छपरा सुलतानपुर ने 14 दिसम्बर वर्ष 2010 को शमशाद बेगम पत्नी हबीब अहमद निवासी चांदपार को बेच दिया वही 7 अप्रैल वर्ष दो हजार अट्ठारह को शमशाद बेगम ने उक्त जमीन को मुनिराज पुत्र शिवपूजन निवासी बहरीपुर थाना जीयनपुर को विक्रय कर दिया बहुत दिनों तक जमीन को बेचने की कोशिश की गई जब कोई खरीददार नहीं मिला तो पुनः मुनिराज पुत्र शिवपूजन ने 17 दिसंबर वर्ष 2022 को शमशाद बेगम पत्नी हबीब अहमद निवासी चांदपार को बेच दिया। उक्त प्रकरण में उप जिलाधिकारी सगड़ी जिसके प्रशासक हैं को बिना जानकारी दिए और बगैर किसी प्रशासनिक अनुमति लिए जिला प्रशासन द्वारा कुर्क की गई जमीन जो गाटा संख्या 130 में 1.027 हेक्टेयर,131 में.572 हेक्टेयर, 132 में.0613 हेक्टेयर भूमि एक बटे तीन भाग बेचने पर खरीदार व खरीदार के द्वारा पुनः जमीन बेचने पर जीयनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडेय ने यूपी के टॉप टेन माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह पर प्रशासन के साथ धोखाधड़ी करने पर धारा 420 467 468 471 409 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें विवेचक शंकर यादव ने मुखबिर की सूचना पर सोमवार को पुलिस बल के साथ जीयनपुर सब्जी मंडी के समीप से 12.45 मिनट पर क्रेता शमशाद बेगम पत्नी हबीब अहमद निवासी चांदपार व पुनः क्रेता और विक्रेता मुनिराज पुत्र शिवपूजन निवासी बहरीपुर को गिरफ्तार कर लिया।
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