उमर अंसारी ने न्यायालय में किया आत्मसर्मपण

 ◆ एमपी एम एल ए मजिस्ट्रेट ने उमर अंसारी को ज़मानत पर छोडा।
मऊ। कोतवाली व दक्षिण टोला के तीन आचार संहिता के मामले में उमर अंसारी  बुधवार को न्यायालय में उपस्थित हुए । जिसमें दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के आचार  संहिता  के मामले में उमर अंसारी ने आत्मसमर्पण किया और जमानत प्रार्थना पत्र दिया  जिसपर अदालत ने उन्हें बीस  हजार की दो जमानत पर छोडने का आदेश दिया  एम पी एम एल ए मामलों की विशेष मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी ने उक्त आदेश दिया। वही कोतवाली के हेट स्पीच मामले में हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत का आदेश देते हुए 50 हजार की दो जमानत अधिनस्थ अदालत में दाखिल करने का आदेश दिया था। वही कोतवाली के रोड शो मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के तहत कोई  उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न किये जाने का आदेश पारित किया गया था, जिसके चलते उमर अंसारी के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय  ने गैरजमानती वारंट  तथा कुर्की की कार्यवाही निरस्त कर दिया। हेट स्पीच व दक्षिण टोला के आचार संहिता मामले में 17 नवम्बर तथा कोतवाली के दूसरे मामले में 27 नवंबर की तारीख नियत की गई। कोतवाली का हेट स्पीच मामला 2022 का है।बिधान सभा चुनाव के दौरान सदर विधायक अब्बास अंसारी ने बतौर प्रत्याशी कोतवाली क्षेत्र में पब्लिक मीटिंग के दौरान आचार संहिता का उलंघन किया गया तथा अधिकारियों को देख लेने की धमकी दी गईं थीं।
इस मामले में अब्बास अंसारी,उमर अंसारी व मंसूर अंसारी को आरोपी बनाया गया।इस मामले की प्राथमिकी उप निरीक्षक गंगा राम बिंद ने दर्ज कराई थी। इस मामले में उच्च न्यायालय के अग्रिम जमानत आदेश के तहत 50 हजार रुपये की दो जमानत पत्र दाखिल किया गया। वही कोतवाली के रोड शो कर आचार संहिता उलंघन के मामले में अब्बास अंसारी व उमर अंसारी सहित कुल 9 लोगों पर प्राथमिकी उप निरीक्षक राजेश कुमार वर्मा ने दर्ज करायी थी। इस मामले मे भी उच्च न्यायालय द्वारा उत्पीड़नात्मक कारवाई न करने के आदेश के चलते उमर अंसारी के प्रार्थना पत्र पर उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट व कुर्की का आदेश निरस्त कर दिया गया। दक्षिण टोला के आचार संहिता उलंघन मामले में अब्बास व उमर अंसारी सहित कुल छः आरोपी बनाए गए थे। इस मामले की प्राथमिकी एस एच ओ पंकज कुमार सिंह ने दर्ज कराया था । इस मामले उमर अंसारी ने आत्मसमर्पण कर ज़मानत का आवेदन दिया। जिजपर अदालत ने बिस हजार की दो जमानत व व्यक्तिगत बंधपत्र पर छोड़ने का आदेश दिया। उमर अंसारी के  अधिवक्ता ने  बताया कि अब्बास अंसारी व उमर अंसारी सहित अन्य के विरुद्ध कोतवाली के विजय जलूस व आचार संहिता उलंघन मामले में उच्च न्यायालय ने 482 सीआरपीसी के तहत एक रिट याचिका में यह मामला समाप्त कर दिया है वही उक्त तीनों मामलों में उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल है।


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