बिक्री रजिस्टर अपूर्ण मिलने पर छः दुकानों का लाइसेंस निलंबित

खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड एवं खतौनी अनिवार्य

आजमगढ़। मंगलवार को विकास खंड महाराजगंज क्षेत्र की खाद के दुकानदारों का निरीक्षण किया गया तथा दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि खाद पॉइंट ऑफ सेल पोस मशीन से ही बिक्री किया जाए तथा स्टॉक रजिस्टर एवं विक्री रजिस्टर प्रतिदिन पूर्ण किया जाए। स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर अपूर्ण होने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध लाइसेंस निलंबित करते हुए कठोर कार्यवाही की जाएगी।
साथ ही निर्देशित किया गया कि खाद निर्धारित दर पर ही बिक्री होनी चाहिए। डीएपी का निर्धारित दर है, 1350 रुपए प्रति 50 किग्रा0 बोरी तथा यूरिया का निर्धारित दर है 266.50 रूपए प्रति 45 किग्रा0 बोरी। खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड एवं खतौनी अनिवार्य है साथ ही जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि जनपद में खाद की सप्लाई जारी रहेगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने पाएगी। किसान किसी भी प्रतिष्ठान पर भीड़ ना लगाएं और नाही कानून व्यवस्था को हाथ में ले। महाराजगंज क्षेत्र में खाद की दुकानों का निरीक्षण किया गया तथा निम्नलिखित 6 खाद के दुकानदारों का लाइसेंस स्टॉक एवम बिक्री रजिस्टर अपूर्ण रखने, पॉइंट ऑफ़ सेल मशीन में स्टॉक उपलब्ध होने परंतु भौतिक रूप से गोदाम पर उर्वरक नहीं पाए जाने पर एवं जबरदस्ती जिंक वितरण करने के कारण खाद के दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित किया जा रहा है। आदर्श खाद एवं बीज भंडार, कटान बाजार, हरिश्चंद्र खाद एवं बीज भंडार, कटान बाजार, गौरव फर्टिलाइजर्स, कटान बाजार, यादव खाद भंडार, कटान बाजार, सुरेंद्र यादव खाद भंडार, कटान बाजार, बरनवाल खाद भंडार, महाराजगंज सहित छः दुकानों का लाइसेंस निलंबित किया गया। 

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