पूर्व विधायक हत्याकांड के मुख्य आरोपी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह की जमानत हुई निरस्त।
पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत 9 लोगों को हुई है उम्र कैद की सजा
आजमगढ़। सगड़ी तहसील क्षेत्र के छपरा सुल्तानपुर निवासी यूपी के टॉप टेन माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह की हाई कोर्ट में जमानत की निरस्त पूर्व विधायक हत्याकांड सर्वेश सिंह सीपू के आरोप में आजमगढ़ जिला न्यायालय ने नौ लोगों को उम्र कैद की सजा के साथ 50 हजार रूपए का लगाया है अर्थ दंड कूंटू सिंह सहित तीन लोगों ने हाईकोर्ट से मांगी थी जमानत।
जानकारी के अनुसार यूपी के टॉप टेन माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह सहित मृत्युंजय सिंह मयंक व दिनेश उर्फ रामपत दुल्हन ने उच्च न्यायालय में 4721 अपील कर धारा 389 (1) के तहत छुट मांगी व जमानत का प्रार्थना पत्र दिया जिसको उच्च न्यायालय ने छूट देने से इनकार कर दिया वहीं सजा के निलंबन की प्रार्थना को उच्च न्यायालय ने खारिज कर हित धारकों को व सीबीआई की अधिवक्ता को पेपर बुक एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया वहीं फरवरी के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध किया। विदित हो आजमगढ़ न्यायालय के द्वारा पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू जिनकी जीयनपुर में उनके आवास के सामने 19 जुलाई वर्ष 2013 को गोली मारकर हत्या कर दी गई जिसमें यूपी के टॉप टेन माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह सहित नौ लोगों को आजमगढ़ न्यायालय के द्वारा उम्र कैद की सजा व 50 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया गया था जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह ने 6 जनवरी को उक्त प्रकरण में छूट देने व जमानत देने का प्रार्थना पत्र अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिया था जिसमें उच्च न्यायालय ने सजा में छूट देने व जमानत देने से इंकार कर दिया।
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