नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में विपिन पुत्र धनश्याम गिरफ्तार, मेडिकल रिपोर्ट के बाद धाराएं बढ़ीं।
थाना गंभीरपुर में दर्ज मुकदमे में पाक्सो एक्ट की धारा 3/4(2) व बीएनएस की धारा 65(1) की बढ़ोत्तरी, अग्रिम कार्रवाई जारी।
संवाददाता - सुनील
आजमगढ़। थाना गंभीरपुर जनपद में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त विपिन पुत्र धनश्याम, निवासी ग्राम बरवा, को पुलिस ने 26 अगस्त को करीब 12:50 बजे मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। यह मामला 10 अगस्त को वादी द्वारा दर्ज कराई गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 236/2025 अंतर्गत धारा 137(2), 87 बीएनएस के तहत पंजीकृत किया गया था, जिसमें विवेचना के दौरान पीड़िता की बरामदगी, बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
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