दूषित पानी से मौतों के आंकड़े पर हाई कोर्ट सख्त, मध्यप्रदेश सरकार को लगाई फटकार!

सरकार ने 4 मौतें बताईं, जबकि दूषित पानी से अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है।
421 मरीज भर्ती हुए, 15 आईसीयू में; मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी।
मध्य प्रदेश : इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की भूमिका पर कड़ी नाराजगी जताई है। जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सरकार ने मौतों का सही आंकड़ा पेश नहीं किया। पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में केवल 4 मौतों की जानकारी दी गई थी, जबकि वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं अधिक है।
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब तक दूषित पानी के कारण 17 लोगों की जान जा चुकी है। कोर्ट ने सरकार की रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए इसे गंभीर लापरवाही बताया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस मामले में कुल 421 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 311 मरीज इलाज के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं। फिलहाल 110 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 15 की हालत गंभीर बताई जा रही है और वे आईसीयू में इलाजरत हैं।
कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि इस गंभीर मामले में जवाबदेही तय की जाएगी। अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी, जिसमें राज्य सरकार से विस्तृत और सही जानकारी पेश करने को कहा गया है।

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