लालगंज में खतौनी के अंश में कथित हेरफेर का मामला, मंडलायुक्त से निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग!
संवाददाता -रामजीत राजभर
आजमगढ़। लालगंज तहसील के हरईरामपुर निवासी विपिन राय ने कथित खतौनी में हेरफेर और जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाते हुए मंडलायुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि गाटा संख्या 602ख से संबंधित राजस्व अभिलेखों में 1/5 अंश के स्थान पर 1/2 दर्ज कर आदेश कराया गया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
विपिन राय के मुताबिक, संबंधित मामले में कंप्यूटर वाद संख्या C202515000003350 के तहत अपील दाखिल है, जिसकी अगली तारीख 13 नवंबर 2026 बताई गई है। उनका आरोप है कि अपील पर निर्णय से पहले ही धारा 116 के तहत मुकदमा दाखिल कर दिया गया। उन्होंने लेखपाल की रिपोर्ट और खतौनी की जांच कराने की मांग की है।
पीड़ित ने अंकुश राय और सुरेंद्र राय पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं, ऋषिकांत राय और सूरज श्रीवास्तव के प्रभाव के कारण पुलिस कार्रवाई प्रभावित होने का भी दावा किया है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्षों का पक्ष उपलब्ध नहीं हो सका है।
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