विवाहिता की हत्या में पति समेत तीन दोषियों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

बलिया। महिला अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमों के त्वरित निस्तारण को चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, संयुक्त निदेशक अभियोजन शिवबचन राम की प्रभावी पर्यवेक्षण व लोक अभियोजक सुधीर मिश्रा व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना बांसडीह पर 2017 में पंजीकृत धारा 498ए, 304बी भादवि व धारा 3/4 डीपी एक्ट बनाम इमरान शाह, कुरबान अली व शहनाज (निवासीगण सेमरी रामपुर बांसडीह बलिया) को दोषी मानते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय हरिश्चंद्र की अदालत ने 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
वादी मुकदमा के मुताबिक, रोजी खातून की शादी वर्ष 2015 में इमरान शाह पुत्र कुर्बान अली (निवासी सेमरी रामपुर थाना बांसडीह) के साथ हुई थी। कन्या पक्ष अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया था। ससुराल में रोजी को उसके पति और सास-ससुर दहेज के लिए मारते पीटते थे। मोटरसाइकिल की मांग करते थे। आरोपितों ने पांच अप्रैल 2017 को उसकी हत्या कर दी। विवेचक ने न्यायालय में इमरान शाह, शाहनाज, कुर्बान के विरुद्ध आरोप दिया। न्यायालय ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए मुकदमें का विचारन प्रारंभ किया। अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत सभी साक्ष्यों को देखने और अभियोजन की तरफ से सुधीर कुमार मिश्रा सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी पाया।
दोषी मिलने पर कुर्बान अली पुत्र मोहर्रम निवासी सेमरी रामपुर, इमरान शाह पुत्र कुर्बान अली, शाहनाज पत्नी कुर्बान अली निवासी सेमरी रामपुर के खिलाफ सजा सुनाई।

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