आजमगढ़ | जनपद के शिक्षित युवा बेरोजगारों को उद्योग क्षेत्र में 25 लाख तक की परियोजना एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक की परियोजना लागत की इकाइयों को ऋण प्रदान किया जायेगा, जिससे परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जायेगा, जो उद्यम के 2 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिला एवं विकलांगजनों हेतु 5 प्रतिशत अंशदान जमा करना होगा। आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल से कम नहीं होनी चाहिए | इसी क्रम में एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु सहायता योजना संचालित की गयी है। इसमें जिले के चयनित उत्पाद ब्लैक पाटरी एवं वस्त्र उत्पाद रेशमी साड़ी हेतु उद्योग/सेवा/व्यवसाय क्षेत्र में बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। योजनान्तर्गत 25 लाख तक की कुल परियोजना पर अनुदान राशि 25 प्रतिशत अधिकतम 6.25 लाख, 25 लाख से 50 लाख तक की परियोजना पर अनुदान राशि 6.25 लाख या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो, 50 लाख से 150 लाख तक की परियोजना पर अनुदान राशि 10 लाख या परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो तथा 150 लाख से अधिक की परियोजना पर अनुदान राशि परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप में सरकार द्वारा दिया जायेगा। उक्त अनुदान राशि योजना के दो वर्ष के सफल संचालन के बाद समायोजित की जायेगी। सामान्य श्रेणी के पुरूष लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान स्वयं का लगाना पडे़गा। इसके अतिरिक्त अन्य सभी लाभार्थी को स्वयं का अंशदान 5 प्रतिशत लगाना होगा।
योजना का लाभ हेतु आवेदक कम से कम 18 वर्ष का हो तथा शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नही हैं, आवेदक किसी वित्तीय संस्था का ऋणी नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, द्वारा 15 जून तक भारत सरकार के एमएसएमई पोर्टल के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों का आनलाइन एक अभियान के रूप जारी किया जा रहा है।
इस पंजीकरण से औद्योगिक इकाईयों को अपनी सेवा एवं आपूर्ति से सम्बंधित बकाया विवादों का निस्तारण 18 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान की सुविधा फैसिलीटेशन काउन्सिल के माध्यम से किया जाना संभव हो सकेगा। इस पंजीकरण से सूक्ष्म इकाईयों को 5 लाख का दुर्घटना बीमा, विभिन्न टेण्डरों में ईएमडी, अनुभव, टर्नओवर से छूट, बैंकों द्वारा विभिन्न ऋण योजनाओं में एमएसएमई इकाईयों को वरीयता आदि प्रदान की जायेगी। इन सभी बातों की जानकारी उपायुक्त उद्योग यस यस रावत ने दिया।
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