बलिया। नगर पंचायत मनियर की नवनिर्वाचित अध्यक्ष रितु देवी के खिलाफ सदर कोतवाली पुलिस ने बीएसए मनिराम सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। इन पर कक्षा 6 के अंक पत्र में कूट रचना और चुनाव के दौरान फर्जी अंकपत्र का प्रयोग करने का आरोप है। हालांकि शुक्रवार को रितु देवी ने सभासदों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली।
बता दें कि बीते 16 मई को नगर पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी रही बुचिया देवी पत्नी घूरा ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर नवनिर्वाचित अध्यक्ष रितु देवी पर नामांकन पत्र में गलत जन्मतिथि की जानकारी देने और कूट रचना करने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन निरस्त करने की मांग की थी। आरोप लगाया था कि निकाय चुनाव के नामांकन के दिन तक रितु देवी की आयु 25 वर्ष आठ माह 22 दिन ही थी, जिस कारण वह अध्यक्ष के निर्वाचन के योग्य नहीं थी। उन्होंने कूट रचना कर गलत जन्म तिथि की जानकारी दी है। प्रकरण में जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी मनिराम सिंह ने जांच कराई तो कूटरचना की बात सामने आई। इस पर बीएसए ने गुरुवार की देर शाम नगर पंचायत मनियर की नवनिर्वाचित अध्यक्ष रितु देवी के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468 व 471 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। कोतवाल राजीव कुमार सिंह ने बताया कि विवेचना की जा रही है। उधर, शुक्रवार को रितु देवी का शपथ ग्रहण समारोह काफी उल्लासपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुआ। समारोह में पूर्व मंत्री रामगोविन्द चौधरी, पूर्व सांसद रामाशंकर विद्यार्थी, सपा जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव, सुशील पांडेय कांह जी, पूर्व चेयरमैन ब्रम्हशक्ति कुमार सिंह उर्फ संजय सिंह, बांसडीह चेयरमैन सुनील कुमार सिंह बब्लू, रवीन्द्र सिंह इत्यादि मौजूद रहे। संचालन राजविजय यादव व हृदयशंकर तिवारी ने किया। आभार व्यक्त संकल्प सिंह ने किया।
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