अहमदाबाद/ गुजरात | मोदी सरनेम वाले बयान पर मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है कोर्ट ने मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को भी खारिज कर दिया है हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना है | बताते चलें कि राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था | 4 साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी |
हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करते वक्त क्या कहा -----?
हाई कोर्ट के जज जस्टिस हेमंत परीक्षक की ब्रांच याचिका खारिज करते हुए कहा कि आवेदक पूर्णता अस्तित्व विहीन आधार पर राहत तलाश करने का प्रयास कर रहा है |
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