हत्या के गुनहगार को आजीवन कारावास व जुर्माना

आजमगढ़ : हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 रामानंद ने शुक्रवार को दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार रामअवध शुक्ला निवासी मसुरियापुर, थाना रौनापार की गांव के अयोध्या यादव से जमीन को लेकर रंजिश चली आ रही थी। रामअवध शुक्ला अपने पुत्र प्रदीप शुक्ला के साथ 29 अप्रैल 2006 की शाम लगभग छह बजे गन्ने के खेत में काम करके घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में अयोध्या यादव तथा रामचंद्र राम आसरे,रमाशंकर ने दोनों को घेर लिया। अयोध्या यादव के ललकारने पर रामचंद्र, रामआसरे और रमाशंकर ने राम अवध शुक्ला पर फावड़ा से प्रहार किया, जिससे मौके पर ही रामअवध शुक्ला की मौत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी चारों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। दौराने मुकदमा आरोपी अयोध्या यादव ,राम आसरे तथा रमाशंकर की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान तथा अमर सिंह एडवोकेट ने प्रदीप शुक्ला, मोतीलाल, घूरा तथा उप निरीक्षक जयशंकर प्रसाद को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रामचंद्र को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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