खाद पॉइंट ऑफ सेल मशीन से ही बिक्री किया जाए

रजिस्टर में गड़बड़ी मिलने पर होगी दुकानदारों पर कठोर कार्रवाई

जनपद में खाद की कोई कमी नहीं: जिलाधिकारी

आजमगढ़। मांगलवार को निज़ामबाद तहसील के विकास खंड मिर्जापुर क्षेत्र के अंतर्गत खाद के दुकानदारों का निरीक्षण किया गया तथा दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि खाद पॉइंट ऑफ सेल मशीन से ही बिक्री किया जाए तथा स्टॉक रजिस्टर एवं विक्री रजिस्टर प्रतिदिन पूर्ण किया जाए। स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर अपूर्ण होने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध लाइसेंस निलंबित करते हुए कठोर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही निर्देशित किया गया कि खाद निर्धारित दर पर ही बिक्री होनी चाहिए। डीएपी का निर्धारित दर है 1350 रुपए प्रति 50 किग्रा0 बोरी तथा यूरिया का निर्धारित दर है 266.50 रूपए प्रति 45 किग्रा0 बोरी। 
खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड एवं खतौनी अनिवार्य है। इस मौके पर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि जनपद में खाद की सप्लाई जारी रहेगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने पाएगी। किसान किसी भी प्रतिष्ठान पर भीड़ ना लगाएं और ना ही कानून व्यवस्था को हाथ में ले।

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