आजमगढ़। सरायमीर थाना क्षेत्र के खानपुर से फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वाले अभियुक्त को बुधवार को उपनिरीक्षक योगेंद्र कुमार ने गिरफ्तार कर चालान किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अरविंद यादव पुत्र स्व0 हनुमान यादव निवासी खानपुर, थाना-सरायमीर का रहने वाला है।
श्रीकांत यादव पुत्र हनुमान यादव, ग्राम-खानपुर, थाना-सरायमीर ने बुधवार को स्थानीय थाने में लिखित तहरीर दिया कि 24जनवरी को मेरा छोटा भाई अरविंद यादव घर से ठेला लेकर खानपुर बगीचे में आम की लकड़ी लेने के लिए गया हुआ था कि जमीनी रंजीश के कारण रजनीकांत पुत्र पुलावन,रामाश्रय पुत्र बीरबल, रमेश पुत्र बीरबल,नीरज पुत्र छोटे लाल निवासी खानपुर,थाना-सरायमीर द्वारा बगीचे में मेरे भाई को दौड़ा लिया और रजनीकांत उपरोक्त ने तमंचा से गोली मार दिया। जिसमें मेरे भाई के बाए पैर में गोली लगी। अभियुक्त धमकी देते मौके से भाग गए। इसी आधार पर धारा-307,506,34 भादवि के चार लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मेडिकल रिपोर्ट,एक्सरे, डाक्टर का बयान और अन्य गवाहों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वादी मुकदमा व उसके भाई अरविंद यादव द्वारा योजना के तहत मनगढंत कहानी बनाकर मुकदमा लिखवाया गया था। जिसमें धारा 307 भादवि को विलोप करते हुए धारा-195 भादवि की बढ़ोत्तरी किया गया। अग्रिम विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 195,506,34 भादवि द्वारा वरिष्ठ उपनिरीक्षक योगेंद्र कुमार बनाम श्रीकांत यादव,अरविंद यादव पुत्रगण स्व0 हनुमान यादव के विरुद्ध संपादित की जा रही है।
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