पूर्व में 01 अभियुक्त हो चुका है गिरफ्तार
तहबरपुर/आजमगढ़। स्थानीय थाना अंतर्गत 18मार्च को थाना तहबरपुर पर वादी सुदीप यादव पुत्र मधुबन यादव ग्राम पश्चिम पट्टी थाना अहिरौला जनपद लिखित शिकायती तहरीर दिया कि वादी मुकदमा की बहन की शादी वर्ष 2013 में कन्हैया लाल पुत्र विद्याधर निवासी ग्राम आतापुर थाना तहबरपुर के साथ हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी। जिससे दो बच्चे हैं। वादी की बहन निजी व्यवसाय ब्यूटी पार्लर व जनरल स्टोर की दुकान चलाकर जीवकोपार्जन व धनार्जन करती थी । जमीन खरीदने के नाम पर उसके पति कन्हैया व अन्य लोग रुपये माँग रहे थे जबकि इसके पूर्व दो लाख रूपये दिया था अब रुपये देने मे असमर्थता जताई उसके लिए बहन को शारीरिक व मानसिक यातनाये भी दी गयी अन्त में 17 मार्च को समय लगभग दिन 1.30 बजे पति कन्हैया लाल पुत्र विद्याधर, ससुर विद्याधर पुत्र सुक्खू , देवर जयहिन्द पुत्र विद्याधर तथा सास उर्मिला देवी पत्नी विद्याधर ने उसकी हत्या कर असलियत छिपाने के लिए उसके शव को घर मे ही जला दिये, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 66/2024 धारा 302/201 भादवि विरूद्ध कन्हैया लाल यादव पुत्र विद्याधर पति, विद्याधर पुत्र सुक्खू ससुर, जयहिन्द पुत्र विद्याधर देवर, उर्मिला देवी पत्नी विद्याधर सास समस्त निवासी ग्राम आतापुर थाना तहबरपुर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचना थानाध्यक्ष मधुपनिका द्वारा संपादित की जा रही है। बता दें कि 20 मार्च को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त कन्हैया यादव पुत्र विद्याधर यादव निवासी आतापुर थाना तहबरपुर को ओहनी अन्डर पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिस सम्बन्ध में शुक्रवार को थानाध्यक्ष मधुपनिका मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विद्याधर पुत्र सुक्खू ससुर, उर्मिला देवी पत्नी विद्याधर सास निवासी ग्राम आतापुर थाना तहबरपुर को करियावर मोड पुर्वान्चल एक्सप्रेसवे 219 नम्बर पास से समय 12.45 बजे हिरासत पुलिस मे लेकर सम्बंधित धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम मे थानाध्यक्ष मधुपनिका, कान्स्टेबल अजय राय, कान्स्टेबल गौरव यादव, कान्स्टेबल रत्नेश सिंह, महिला कान्स्टेबल साधना सिंह थाना तहबरपुर थें।
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