आरोपी की 28 लाख की सम्पत्ति कुर्क, गैंगेस्टर एक्ट में हुई कार्यवाही

आजमगढ़। गम्भीरपुर थाने की पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी की सम्पत्ति को कुर्क किया। बुधवार को मजिस्टेÑट आजमगढ़ द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन की आपराधिक कृत्यों से अर्जित उक्त सम्पत्ति को 14(1) के तहत कुर्क करने का 30 जनवरी को आदेशित किया था, जिसके अनुपालन में थानाध्यक्ष गम्भीरपुर व निजामाबाद तथा तहसीलदार निजामाबाद ने कुर्क कराया गया। बता दें कि 14 जनवरी 2024 को थाना निजामाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 23/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 बनाम मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन पुत्र स्व0 हफीजुल्लाह निवासी घुरीपुर थाना निजामाबाद, साहबे आलम पुत्र अबू खालिद निवासी मस्जिदिया थाना निजामाबाद, अबु खालिद पुत्र स्व0 हकीमुद्दीन निवासी मस्जिदिया थाना निजामाबाद व शबनम खातून पत्नी बबलू उर्फ मो0 शेख निवासी हुसेनाबाद थाना निजामाबाद की विवेचना थानाध्यक्ष गंभीरपुर द्वारा सम्पादित की जा रही थी।मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित आरोपी मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन पुत्र स्व0 हफीजुल्लाह निवासी घुरीपुर थाना निजामाबाद जो एक शातिर किस्म का गौ तस्कर है के द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से अपने नाम से 16 मार्च 2022 को ग्राम धुरीपुर, तहसील निजामाबाद में इफ्तेखार अहमद पुत्र हफीजुल्लाह निवासी धुरीपुर थाना निजामाबाद की परती जमीन क्रय किया गया है। राजस्व विभाग द्वारा उक्त जमीन का मूल्य 28 लाख 90 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। विवेचना के क्रम में थानाध्यक्ष द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से अभियुक्त द्वारा उक्त अवैध रुप से क्रय की गयी भूमि को मजिस्ट्रेट के समक्ष 14 (1) की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त जमीन को कुर्क करने आदेश जारी किया गया था। 




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