आजमगढ़ : अपराध और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश बनाए रखने की दिशा में आजमगढ़ पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपित शातिर अपराधी अबू तालिब की लगभग ₹31,29,840 की अवैध संपत्ति को कुर्क कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में थाना जीयनपुर पुलिस ने यह कार्रवाई की, जिसमें पाया गया कि अबू तालिब पुत्र हसन रज़ा उर्फ झिनकू, निवासी नसीरपुर, थाना बिलरियागंज, ने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से 23 फरवरी 2021 को अपनी मां उम्मतुन निसा के नाम से ग्राम नसीरपुर फतेहपुर में 56 वर्गमीटर जमीन खरीदी थी। राजस्व विभाग ने इस जमीन का मूल्य ₹31.29 लाख निर्धारित किया था। मामले की विवेचना के बाद थानाध्यक्ष जीयनपुर द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को 14(1) के तहत रिपोर्ट भेजी गई, जिसके बाद 13 नवंबर 2025 को कुर्की का आदेश जारी हुआ। आदेश के अनुपालन में आज क्षेत्राधिकारी सगड़ी श्री अनिल कुमार वर्मा, नायब तहसीलदार सगड़ी रंजीत बहादुर, थाना अध्यक्ष जीयनपुर जितेंद्र बहादुर सिंह एवं थाना अध्यक्ष बिलरियागंज सुनील कुमार दुबे (मय फोर्स) सहित राजस्व टीम की मौजूदगी में डुगडुगी पिटवाकर कुर्की की गई। अभियुक्त पर गोवध, पशु क्रूरता, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। यह कार्रवाई अपराधियों पर पुलिस की सख्त नीति और कानून व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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