परावर्तक पट्टी अनिवार्य, उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई: परिवहन विभाग आज़मगढ़!

रात में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक के लिए विभाग ने शुरू किया विशेष अभियान! 
उल्लंघन पर भारी जुर्माना, कैद व लाइसेंस निलंबन का प्रावधान! 
संवाददाता -धीरज वर्मा चौक आजमगढ़ 
आज़मगढ़। शुक्रवार को सड़क हादसों को कम करने और रात के समय वाहनों की दृश्यता बढ़ाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 104 के तहत सभी वाहनों पर परावर्तक (रिफ्लेक्टिव) पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। विभाग ने नियमों के अनुपालन के लिए जनपद में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाने की घोषणा की है। विभाग के अनुसार—मालवाहक वाहन (3.5–7.5 टन) में आगे सफेद और पीछे लाल परावर्तक पट्टी लगाना आवश्यक है, जिसकी चौड़ाई न्यूनतम 20 मिमी होनी चाहिए। यात्री वाहन (M2 एवं M3 वर्ग) में आगे सफेद व लाल टेप और बड़े यात्री वाहनों के किनारों पर भी रिफ्लेक्टिव पट्टी लगानी होगी। 7.5 टन से अधिक वजन वाले भारी वाहन में सामने कम से कम 50 मिमी चौड़ी सफेद पट्टी लगाना अनिवार्य है।
ई-रिक्शा, ई-कार्ट और तीन पहिया वाहन में आगे सफेद, पीछे लाल तथा किनारों पर 50 मिमी की पीली पट्टी लगानी होगी।
ट्रेलर एवं सेमी-ट्रेलर में पीछे व किनारों पर स्पष्ट परावर्तक मार्किंग करना जरूरी है। नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहली बार उल्लंघन पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना, तीन माह की कैद अथवा दोनों। ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित किया जा सकता है। दोबारा उल्लंघन पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना, छह माह तक की कैद, तथा वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र रोका जा सकता है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, संभागीय परिवहन अधिकारी एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने संयुक्त आदेश जारी कर वाहन मालिकों से अपील की है कि वे परावर्तक पट्टी अवश्य लगवाएँ, क्योंकि यह केवल नियम नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक जीवनरक्षक उपाय है।
कार्यक्रम के दौरान अतुल यादव (ARTO), विक्रांत सिंह (PTO), संजय पाल (यातायात निरीक्षक) और प्रतीक मिश्रा (RI) सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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