अग्निवीरों को स्थायी नौकरी पाने से पहले विवाह से बचने की सलाह, नियम से अनुशासन और सेवा शर्तें सुदृढ़ होंगी।
नई दिल्ली। भारतीय सेना में अग्निवीर के तौर पर सेवा कर रहे युवाओं के लिए एक अहम नियम सामने आया है। इंडियन आर्मी ने अग्निवीरों के स्थायीकरण को लेकर नया प्रावधान लागू किया है। इसके तहत जो अग्निवीर स्थायी सैनिक बनने की प्रक्रिया में हैं, वे परमानेंट भर्ती होने तक विवाह नहीं कर सकेंगे।
नए नियम के अनुसार, यदि कोई अग्निवीर स्थायी सैनिक बनने से पहले शादी कर लेता है तो वह परमानेंट भर्ती के लिए अयोग्य माना जाएगा और न ही इस प्रक्रिया में आवेदन कर पाएगा। सेना का मानना है कि इस नियम से अनुशासन, प्रशिक्षण और सेवा शर्तों को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा। सेना अधिकारियों के मुताबिक यह नियम उन अग्निवीरों पर लागू होगा जो चार साल की सेवा अवधि के बाद स्थायी नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में अग्निवीरों को अपने करियर और निजी जीवन से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने की सलाह दी गई है।
यह नया नियम सामने आने के बाद देशभर के लाखों अग्निवीरों के बीच इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है।
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