अजमेर। राजस्थान की अजमेर कोर्ट ने दृष्टि IAS के संस्थापक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति को न्यायपालिका पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में नोटिस जारी कर 22 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है; यह मामला उनके यूट्यूब वीडियो "IAS v/s Judge: कौन ज्यादा ताकतवर?" से जुड़ा है, जिसमें हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति प्रक्रिया, न्यायपालिका की शक्ति और जिला जजों की स्थिति पर विवादित टिप्पणियाँ की गईं, जिसे अदालत ने अशोभनीय और न्यायिक गरिमा पर हमला मानते हुएIPC की धाराओं 353(2), 356(2), 356(3) और आईटी एक्ट की धारा 66A(B) के तहत मामला दर्ज करने योग्य पाया। जबकि दिव्यकीर्ति का कहना है कि यह वीडियो किसी तीसरे पक्ष द्वारा बिना अनुमति के संपादित और अपलोड किया गया था तथा उनकी टिप्पणी न्यायिक संस्थान पर सीधा हमला नहीं थी, मगर वकील कमलेश मंडोलिया की शिकायत के अनुसार इस वीडियो से न्यायाधीशों और वकीलों की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची और अभ्यर्थियों के बीच गलत संदेश गया।
0 टिप्पणियाँ