हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका देते हुए मुईद खान को बहाली का आदेश दिया है, जिसे विधानसभा में गैंगरेप का आरोपी बताया गया था, इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। विधानसभा में जिस मुईद खान को मुख्यमंत्री ने गैंगरेप का आरोपी बताया था, उसे अदालत से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने मुईद खान के मामले में अहम आदेश देते हुए उसकी बहाली के निर्देश दिए हैं। मामले के अनुसार, मुईद खान को लेकर विधानसभा में दिए गए बयान के बाद प्रशासनिक कार्रवाई की गई थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कानून और ठोस तथ्यों के आधार पर ही होनी चाहिए।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आरोप लगाने से पहले संवैधानिक मर्यादाओं का पालन जरूरी है, वहीं सरकार की ओर से अभी इस आदेश पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस फैसले को राज्य की राजनीति और प्रशासनिक फैसलों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
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