सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर फ्रॉड और अवैध लेन-देन पर रोक लगाने के उद्देश्य से क्रिप्टो सेक्टर में 5 बड़े बदलाव लागू किए हैं। इसके तहत केवाईसी नियमों को और कड़ा किया गया है, संदिग्ध लेन-देन पर नजर बढ़ाई गई है और एक्सचेंजों को हर ट्रांजैक्शन की विस्तृत जानकारी FIU को देनी होगी। नए नियमों के अनुसार क्रिप्टो एक्सचेंजों को ग्राहकों की पहचान, फंड के स्रोत और लेन-देन की रिपोर्टिंग में पूरी पारदर्शिता बरतनी होगी। नियमों का पालन न करने वाले एक्सचेंजों पर सख्त कार्रवाई और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन बदलावों से जहां एक ओर अवैध गतिविधियों पर लगाम लगेगी, वहीं आम निवेशकों को निवेश से पहले नियमों की पूरी जानकारी रखना जरूरी होगा, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो।
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