संवाददाता -राकेश गौतम आजमगढ़
आजमगढ़ : उत्तर प्रदेश सामग्र शिक्षा एवं पीएम श्री योजना के अंतर्गत को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसीई (ECCE) एजुकेटर चयन प्रक्रिया के दौरान नियमों में किए गए बदलाव को लेकर अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर हस्तक्षेप की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब कई जिलों में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और कुछ स्थानों पर अंतिम चरण में थी, उसी दौरान चयन मानदंडों में संशोधन कर दिया गया, जिससे पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं।https://www.facebook.com/share/v/19jPGSUuJL/
चयन प्रक्रिया के बीच नियम बदलने पर आपत्ति-
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव करना प्राकृतिक न्याय और समान अवसर के सिद्धांतों के विरुद्ध है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे पहले से चयन प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों को नुकसान हुआ है और उनके अधिकार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने इस कदम को मनमाना बताते हुए प्रशासन से तत्काल रोक लगाने की मांग की है।https://www.facebook.com/share/v/19jPGSUuJL/
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिया हवाला-
अभ्यर्थियों ने अपने ज्ञापन में Supreme Court of India के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया के दौरान नियमों में बदलाव असंवैधानिक है। उन्होंने मांग की है कि संशोधित आदेश को निरस्त कर मूल नियमों के अनुसार चयन प्रक्रिया पूरी कराई जाए और अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए प्रशासन स्तर पर स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं।
इस मौके पर निगम, प्रिया भारती, गुंजना यादव, प्रीती यादव, पूजा, रुबी यादव, साधना, शर्मिली, सलोनी सिंह, आंचल सोनी, नीलू भारती, निशी राय, सुमन यादव, पुष्पा यादव, रिया सिंह, कविता यादव सहित कई अभ्यर्थी मौजूद रहे। https://www.facebook.com/share/v/19jPGSUuJL/
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