बड़ी खबर : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर नाबालिगों के साथ यौन शोषण करने के मामले में FIR के निर्देश।

झूंसी पुलिस को यौन शोषण के आरोपों की विस्तृत जांच का आदेश।
याचिकाकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने गुरुकुल-आश्रम की आड़ में कृत्यों का लगाया आरोप।
प्रयागराज। प्रयागराज स्थित स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह निर्देश झूंसी पुलिस को दिया है।
यह आदेश शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि गुरुकुल और आश्रम की आड़ में नाबालिगों के साथ यौन शोषण और कुकर्म जैसे गंभीर अपराध किए गए। कोर्ट ने पुलिस को निर्देशित किया है कि सभी आरोपों की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि पॉक्सो अधिनियम के तहत लगाए गए आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए प्राथमिकी दर्ज कर साक्ष्यों के आधार पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। फिलहाल यह मामला जांच के अधीन है और आरोपों की सत्यता जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

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