चंदौली में होली के दिन हुई घटना पर कार्रवाई तेज, 2 मई 2026 को अदालत में पेश होने का निर्देश।
चंदौली। जनपद के पीडीडीयू नगर में पत्रकार के साथ कथित अभद्रता और मारपीट के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट की अदालत ने संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ दूसरी बार नोटिस जारी करते हुए उन्हें आगामी 02 मई 2026 को न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मामला पत्रकार मनीष कुमार रावत बनाम उपनिरीक्षक अभिषेक शुक्ला व अन्य से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि होली के दिन सूचना देने पहुंचे पत्रकार के साथ पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और कथित रूप से मारपीट भी की गई। इतना ही नहीं, जातिसूचक शब्दों के प्रयोग और मानसिक उत्पीड़न के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
इस मामले में जलिलपुर चौकी प्रभारी अभिषेक शुक्ला , आरक्षी अतुल सिंह, अनिल कुमार अंचल तथा पूर्व कोतवाली प्रभारी विजय बहादुर सिंह के नाम सामने आए हैं। आरोप यह भी है कि घटना के बाद पुलिस ने पत्रकार को फर्जी मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया।
पीड़ित पत्रकार द्वारा न्याय न मिलने पर मामला अदालत में पहुंचा, जहां विशेष न्यायाधीश ने इसे गंभीरता से लेते हुए पहले भी नोटिस जारी किया था। हालांकि, संबंधित पक्षों की अनुपस्थिति के चलते अब दूसरी बार नोटिस जारी कर कड़े निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि पर उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा आगे सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
इस घटना को लेकर जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म है और पत्रकार संगठनों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 2 मई को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं।
0 टिप्पणियाँ