जमीन सौदे में करोड़ों की ठगी का मामला, अदालत ने पीड़ित पक्ष के हक में दिया बड़ा आदेश।
संवाददाता -राकेश गौतम
आजमगढ़ । जिले में चर्चित चेक बाउंस प्रकरण में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को दोषी ठहराया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-10 की न्यायाधीश रश्मि चन्द ने विस्तृत सुनवाई के बाद प्रभात कुमार गौतम पुत्र मीरा आज़ाद को दो वर्ष के साधारण कारावास और ₹1 करोड़ 20 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माने की पूरी राशि वादी पक्ष को दी जाएगी।
मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, अमौड़ा क्षेत्र के निवासी कुँवर इन्द्र भूषण ने जमीन खरीदने के लिए आरोपी और उसके परिवार से संपर्क किया था। सौदा तय होने के बाद उन्होंने नकद और बैंक माध्यम से कुल ₹1.60 करोड़ की राशि का भुगतान किया, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई गई। बाद में पैसे की मांग पर आरोपी ने ₹60 लाख का चेक दिया, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त धनराशि के कारण अस्वीकृत हो गया।
इसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा। सुनवाई के दौरान वर्ष 2018 में वादी के निधन के बाद उनकी पत्नी लक्ष्मी भूषण ने मुकदमे की पैरवी जारी रखी। साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। इस फैसले को चेक बाउंस से जुड़े मामलों में सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।
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