आजमगढ़ में खतौनी में फर्जी नाम दर्ज कराने का आरोप, जिलाधिकारी से शिकायत।

तहसील कर्मी और युवक पर लगाया सरकारी अभिलेखों में हेरफेर का आरोप, FIR की मांग।
संवाददाता -राकेश गौतम 
आजमगढ़। जनपद में सरकारी अभिलेखों में कथित फर्जीवाड़े और खतौनी में अवैध तरीके से नाम दर्ज कराने का मामला सामने आया है। ग्राम सुरसी पोस्ट जाफरपुर तहसील सदर निवासी विमला देवी पत्नी सुनील यादव ने जिलाधिकारी आजमगढ़ को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।
प्रार्थिनी के अनुसार उन्होंने 13 अक्टूबर 2015 को गाटा संख्या 213, रकबा 42 कड़ी भूमि राम बिलास पुत्र दरबारी निवासी सुरसी थाना सिधारी से विधिवत खरीदी थी। भूमि का नामांतरण भी उनके नाम पर हो चुका था। आरोप है कि बाद में उन्हें जानकारी मिली कि उक्त भूमि में अभय यादव पुत्र सुदर्शन यादव निवासी ग्राम देवईत थाना मेहनगर का नाम अवैध रूप से दर्ज कर दिया गया।
विमला देवी का आरोप है कि तहसील में कार्यरत कम्प्यूटर बाबू विवेक पाठक ने कथित रूप से एक लाख रुपये लेकर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अभय यादव का नाम सरकारी अभिलेखों में दर्ज कर दिया। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी भूमि का कोई हिस्सा अभय यादव के नाम विक्रय नहीं किया है।शिकायत में सरकारी अभिलेखों में छेड़छाड़ और फर्जीवाड़े के जरिए अवैध धनार्जन का भी आरोप लगाया गया है। प्रार्थिनी ने जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोनों आरोपियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
फिलहाल मामला प्रशासन और राजस्व विभाग के लिए जांच का विषय बना हुआ है।

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