फायरिंग मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख तय की।
पुलिस ने अदालत में सौंपी केस डायरी, दो गार्ड पहले से जेल में बंद।
पटना। चर्चित कोचिंग शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को फायरिंग मामले में एक बार फिर अदालत से राहत मिली है। पटना के जिला एवं सत्र न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर लगी रोक को बरकरार रखा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 25 जून निर्धारित की है। तब तक पुलिस खान सर की गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी। जानकारी के अनुसार 2 जून को पटना के मुसल्लहपुर स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग की घटना के संबंध में कदमकुआं थाना में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें फैजल खान को भी आरोपी बनाया गया है। घटना में फायरिंग करने के आरोप में उनके दो सुरक्षा गार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस से केस डायरी और फैजल खान के आपराधिक इतिहास से संबंधित जानकारी मांगी थी। पुलिस ने अद्यतन केस डायरी अदालत में प्रस्तुत कर दी है। अब इस मामले पर 25 जून को विस्तृत सुनवाई होगी। अदालत के फैसले के बाद खान सर के समर्थकों में राहत का माहौल है, जबकि मामले की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
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